‘नहीं टाल सकते अनिश्चितकाल के लिए जम्मू-कश्मीर में चुनाव’
नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थाई व्यवस्था नहीं है और वह 31 अगस्त को कोर्ट में इस मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को केंद्र सरकार के जवाब से अवगत कराया। इससे पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। पीठ ने कहा, लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन हम सहमत हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है। लेकिन चुनाव के अभाव को अनिश्चित काल तक नहीं रहने दिया जा सकता। कोर्ट ने इसके पहले चुनावी लोकतंत्र बहाल करने के लिए एक विशेष समय सीमा तय करने को कहा था।