केबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हाईकोर्ट से मिली राहत

केबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को हाईकोर्ट से मिली राहत

जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने केबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के विरुद्ध दर्ज एफआईआर और विशेष अदालत में लंबित कार्रवाई को निरस्त कर दिया। सुनवाई के दौरान गोविंद सिंह राजपूत की ओर से अधिवक्ता अंकित सक्सेना ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि विधानसभा चुनाव के दौरान अलीराजपुर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की थी। इसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहां आकर चुनाव प्रचार करने पर रोक थी। इस दौरान गोविंद सिंह कुछ अन्य लोगों के साथ जिले के जोबट क्षेत्र में घूम रहे थे। एक वायरल वीडियो के आधार पर गोविंद सिंह के विरुद्ध जोबट पुलिस थाने में प्रतिबंधात्मक धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

इसके बाद पुलिस ने इंदौर की विशेष कोर्ट (एमपी-एमएलए) में चालान पेश कर दिया। जबकि हकीकत यह है कि याचिकाकर्ता वहां केवल मौजूद था। उसने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन हुआ हो या कोई आपराधिक कृत्य किया हो। वहीं शासन की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध बनता है। मामले में जांच पूरी हो गई है। चार्जशीट पेश कर दी गई है। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर और विशेष अदालत की कार्रवाई निरस्त कर दी।