अमेरिका में प्रवासियों को नागरिकता दिलाने बिल पेश
वाशिंगटन। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने नागरिकता को लेकर एक नया बिल पेश किया है। इसमें ग्रीन कार्ड के लिए देशों का कोटा खत्म करने और एच-1बी वीजा सिस्टम में बदलाव करने का प्रस्ताव है। अगर ये बिल कानून बनता है तो इससे अमेरिकी नागरिक बनना आसान हो जाएगा। हाल ही में डेमोक्रेट सांसद लिंडा सांचेज ने ये बिल पेश किया। इस बिल का नाम ‘यूएस सिटीजनशिप एक्ट 2023’ है। अप्रवासियों को नागरिकता देना होगा आसान : लिंडा सांचेज का कहना है कि इस बिल में सभी 1.1 करोड़ अप्रमाणित अप्रवासियों को नागरिकता देने का रोडमैप बनाया गया है। ये बिल निर्वासन के डर के बिना लोगों के लिए पांच साल की नागरिकता का रास्ता खोलता है। इसके अलावा, इस बिल में हर देश के कोटा को खत्म कर रोजगार आधारित इमिग्रेशन सिस्टम में बदलावों का भी प्रस्ताव दिया गया है।
भारतीयों को यह होगा लाभ
???? अगर ये बिल कानून बनता है तो इससे भारतीयों को भी बहुत फायदा होगा। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं।
???? विदेश मंत्रालय के मुताबिक, अमेरिका में लगभग 45 लाख भारतीय रहते हैं। इनके अलावा हर साल हजारों भारतीय एच-1बी वीजा लेकर भी अमेरिका जाते हैं।
???? बिल में प्रावधान है कि अमेरिका में रहकर कम सैलरी पर काम करने वालों को भी ग्रीन कार्ड हासिल करने में मदद मिलेगी। साथ ही, एच-1बी वीजा धारकों पर निर्भर लोगों को देश में काम करने की मंजूरी देने में और उनके बच्चों को इस सिस्टम से बाहर रखने से रोकने में मदद मिलेगी।
बिल से यह होगा फायदा
???? बिल में प्रावधान है कि अगर कोई अमेरिका में सालों से रह रहा है, तो उसके लिए नागरिकता हासिल करना आसान होगा।
???? बिल के मुताबिक, अगर कोई कम से कम पांच साल से अमेरिका में रह रहा है और टैक्स चुकता है तो वो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकेगा।
???? अगर कोई खेती से जुड़े काम में लगा है और कम से कम पांच साल से रह रहा होगा, तो तुरंत ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकेगा। इसमें उसकी पत्नी और बच्चे भी शामिल होंगे। ???? बिल में इमिग्रेशन सिस्टम में सुधार का प्रस्ताव भी है, ताकि परिवारों को एकजुट किया जा सके। ग्रीन कार्ड होल्डर्स के परिवारों के लंबे समय से अटके वीजा एप्लीकेशन को तुरंत क्लियर किया जाएगा। इसके लिए हर देश के कोटे को भी बढ़ाया जाएगा।
???? ये बिल LGBTQ+ के साथ होने वाले भेदभाव को भी खत्म करेगा। सेम सेक्स कपल के मामले में अगर एक भी पार्टनर अमेरिकी नागरिक है तो उसका पार्टनर भी साथ रह सकता है।