विधानसभा चुनाव : 5 दिसंबर तक सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित

विधानसभा चुनाव : 5 दिसंबर तक सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित

जबलपुर। जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र लायसेंस 5 दिसंबर तक की अवधि के लिये निलंबित कर दिये हैं और सभी अनुज्ञप्तिधारियों को तत्काल अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के यहाँ सेफ कस्टडी में जमा करने के आदेश दिए हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आर्म्स एक्ट 1959 के प्रावधानों के तहत जारी इस आदेश में कहा गया है कि ऐसे समस्त शस्त्र लायसेंसधारी जो न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़े गये हैं, जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि रही हो, जो पूर्व में किन्ही दंगों अथवा कानून व्यवस्था भंग करने में संलिप्त रहे हों विशेषकर निर्वाचन कार्यक्रमों के दौरान, जो किसी भी निर्वाचन अपराध में संलिप्त रहे हों, संवेदनशील मतदान केंद्रों तथा वल्नरेबल क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करने वाले सभी शस्त्र लाइसेंसधारी तथा जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के निर्णय के अध्याधीन शेष शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र सबंधित पुलिस थाने में अथवा वैध शस्त्र डीलर के यहां जमा करना होगा।

अवकाश पर लगी रोक

जिले में पदस्थ शासकीय, अर्द्ध शासकीय, निगम, मण्डल एवं स्थानीय निकायों के सभी अधिकारियों- कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया किबगैर अनुमति के कोई भी अवकाश पर नहीं जायेगा और न ही मुख्यालय छोड़ेगा। आदेश का पालन न करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) 1965 के तहत एक पक्षीय दंडात्मक करने कार्यवाही की चेतावनी सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दी है।

वाहनों की करें सघन जांच

कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को सभी प्रकार के वाहनों की सघन जांच करने के आदेश दिये हैं। विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक ऐसे संदिग्ध क्षेत्रों को सील बंद कर उनकी चौकसी की जाये तथा मोटर गाड़ी, ट्रक, टेम्पो आदि सभी प्रकार के वाहनों की सघन जांच की जाए।

जनसुनवाई स्थगित, ग्राम सभाएं भी नहीं होंगी

विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रभावी हुई आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रखते हुये प्रति सप्ताह मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई को स्थगित कर दिया है। साप्ताहिक जनसुनवाई आदर्श आचरण संहिता प्रभावी रहने तक स्थगित रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुमन ने एक अन्य आदेश में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने तक ग्राम सभाओं के आयोजन पर भी रोक लगा दी है।

सभी थानों को एसपी के निर्देश

एसपी टीके विद्यार्थी के अनुसार अभी तक सभी थाना क्षेत्रों में 1 हजार शस्त्र जमा हो चुके हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों को अपने थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र पुलिस थाने या वैध शस्त्र डीलर के पास जमा कर इसकी पावती शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को देने की हिदायत भी दी है। न्यायाधीश एवं उनके सुरक्षा कर्मी, मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के अधिकारी, सेना, पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवान, सेवा निवृत्त राजपत्रित अधिकारी, जिले में कार्यरत राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, बैंक सुरक्षा गार्ड, निजी सुरक्षा एजेंसी द्वारा अधिकृत गार्ड तथा राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन के सदस्य एवं खिलाड़ियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।