3 दशक तक दहशत का पर्याय रहे अंसारी ब्रदर्स जेल में पीसेंगे चक्की

3 दशक तक दहशत का पर्याय रहे अंसारी ब्रदर्स जेल में पीसेंगे चक्की

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की एक अदालत ने गैंगस्टर से नेता बने पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 14 साल पुराने एक मामले में 10 साल कैद और पांच लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि, उसके बड़े भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को चार साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पूर्वांचल में अंसारी की दहशत तीन दशकों से भी ज्यादा समय से जारी है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि गाजीपुर की विशेष सांसदवि धायक अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) दुर्गेश ने 14 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल कैद और पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि अदालत ने बसपा सांसद अफजाल को चार साल कैद और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

2007 में दर्ज कराया था गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा

सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि 22 नवंबर, 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में अफजाल और मुख्तार को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन्होंने बताया कि 23 सितंबर, 2022 को दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई। अधिवक्ता श्रीवास्तव के मुताबिक, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था।

लगातार पांच बार मऊ सदर सीट से विधायक रहा मुख्तार

गौरतलब है कि अफजाल गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से बसपा के सांसद हैं। वहीं, मुख्तार पड़ोसी जिले मऊ की मऊ सदर विधानसभा सीट से लगातार पांच बार विधायक रह चुके हैं। मुख्तार ने 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) से किस्मत आजमा रहे उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक चुने गए थे। मुख्तार इस समय आपराधिक मामलों में बांदा की एक जेल में बंद हैं। केस के दौरान उसकी सुनवाई वीसी द्वारा की गई।

अफजाल की जाएगी संसद सदस्यता

अफजाल को सजा सुनाए जाने के बाद उनकी संसद सदस्यता भी समाप्त हो सकती है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि फौजदारी मामले में कि दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी।

करोड़ों की संपत्ति की जा चुकी है कुर्क

मुख्तार पर गाजीपुर के विभिन्न थानों में केस दर्ज है। गाजीपुर जिला प्रशासन मुख्तार, अफजाल, परिजनों और संबंधियों की करोड़ों की अचल संपत्ति कुर्क कर चुकी है। बताया जाता है कि उसकी संपत्ति तीन करोड़ से अधिक की है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार की पेशी

मुख्तार की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई, जबकि अफजाल अदालत में पेश हुए थे। इसी दौरान कोर्ट ने अपना फैसला पढ़कर सुनाया। सबसे पहले माफिया मुख्तार को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 19 पेज का जो फैसला सुनाया है, उसमें गैंगस्टर के मामले को गंभीर बताया गया। इसके बाद अफजाल को सजा सुनाई गई। अफजाल की सजा का फैसला 115 पेज में लिखा गया है। जैसे ही सजा का ऐलान हुआ, वैसे ही अफजाल को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया, फिर कोर्ट से ही सीधे जेल भेज दिया गया।

मुख्तार पर दर्ज हैं 60 मुकदमे

मुख्तार पर संगीन धाराओं में 60 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के आंकड़ों को देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मऊ, चंदौली, लखनऊ और गाजीपुर के विभिन्न थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं।