सजा सुनते ही कोर्ट से भाग गए लूट, डकैती के आरोपी
ग्वालियर। अपर सत्र न्यायालय ने लूट, डकैती व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी मुकेश उर्फ मुक्की, गोलू उर्फ भगवान को जैसे ही 25-25 साल की सजा सुनाई। सजा सुनते ही दोनों आरोपी कोर्ट से भाग गए। न्यायालय ने आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा है। मामले में दो आरोपी दोषमुक्त कर दिए गए, जबकि एक को फरार घोषित किया है।
थाना विवि के अंतर्गत 20 अगस्त 2017 को करीब रात 3:45 बजे सिंधिया नगर के पास एक घर में चार हथियारबंद बदमाश घुस गए। जब पीड़ित युवती के पिता चिल्लाए तो भाई भी जाग गया। घर के अंदर खड़े चार लड़कों ने कहा कि आप लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें भूख लगी है, खाना खाकर चले जाएंगे। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो लात घूसों से दरवाजा खोल दिया। एक युवक ने भाई के सिर पर कट्टा अड़ा दिया। घर में रखा कीमती सामान आरोपियों ने लूट लिया। लूट के दौरान एक युवक खाना बनाने लगा और दूसरा युवक युवती के साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोपियों ने युवती को धमकाया और कहा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, उसकी जानकारी पिता को नहीं देगी। आरोपियों के चले जाने के बाद डायल 100 पर सूचना दी।
पुलिस ने रोहित उर्फ घरगा जाटव निवासी घूघसी जिला दतिया, मुकेश उर्फ मुक्की निवासी महलगांव, गोलू उर्फ भगवान परिहार निवासी महलगांव, दीपक उर्फ जख्मी रजक निवासी महलगांव, राजकुमारी निवासी सोनागिरी जिला दतिया को आरोपित बनाया। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। दीपक रजक 2019 से फरार चल रहा है और यह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। शेष चार आरोपित न्यायालय में उपस्थित हुए। कोर्ट ने मुकेश उर्फ मुक्की, गोलू उर्फ भगवान परिवार को सजा सुनाई और दोनों आरोपित सजा सुनने के बाद फरार हो गए।