नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी कराने वाली महिला को 7 साल की सजा

नाबालिग को बहला-फुसलाकर शादी कराने वाली महिला को 7 साल की सजा

जबलपुर। सिहोरा क्षेत्र से एक नाबालिग को बहला- फुसलाकर ले जाकर उसकी शादी कर दैहिक शोषण कराने वाली महिला को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी महिला लक्ष्मी मिश्रा उर्फ डॉली को 7 साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 8 मार्च 2018 को पीड़िता की मां ने सिहोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि 6 फरवरी को वह मजदूरी करने गई थी। शाम को घर वापस आई तो उसकी बेटी घर पर नहीं थी।

उसके छोटे बेटे ने बताया कि पीड़िता कटनी काम करने जाना बताकर गई है, लेकिन वह वापस नहीं आई। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता की तलाश करते हुए उसे दस्तयाब किया। जिसने अपने बयान में बताया कि आरोपी लल्लू राजा से आरोपी मलखान सिंह और लक्ष्मी मिश्रा ने रुपए लेकर शादी करा दी और जिसके बाद आरोपी ने कई बार उससे संबंध बनाए। जिसके बाद पुलिस ने अपहरण, दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था।