भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट के 7 दोषियों को मौत की सजा

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट के 7 दोषियों को मौत की सजा

लखनऊ। भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में धमाका करने के दोषी 8 आतंकियों को मंगलवार को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई। इनमें से सात को सजा-ए-मौत और एक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। ये सभी आतंकी प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस से संबंधित हैं। बता दें कि 7 मार्च, 2017 को शाजापुर जिले के कालापीपल के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ था, जिसमें नौ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

इन्हें मिली मौत की सजा

प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के आतंकी मोहम्मद फैसल, गौस मुहम्मद खान, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, मो. दानिश, सैयद मीर हुसैन और आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी को मौत की सजा सुनाई गई।

आतिफ को आजीवन कारावास

मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले के एक अन्य आरोपी सैफुल्ला की एक एनकाउंटर में मौत हो गई थी।