लोक अदालत में बिजली के 4516 प्रकरणों का किया गया निराकरण

लोक अदालत में बिजली के 4516 प्रकरणों का किया गया निराकरण

जबलपुर। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत जबलपुर, सागर, रीवा एवं शहडोल रीजन में गत दिवस आयोजित नेशनल लोक अदालत में कुल 4516 प्रकरणों का निराकरण किया गया। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 126 के तहत बनाए गए बिजली की अनियमितताओं के कुल 4516 प्रकरणों में समझौता करने पर बिजली उपभोक्ताओं को 244.02 लाख की राहत प्रदान की गई। धारा 138 के प्रकरणों में छूट का प्रावधान नहीं होने के बावजूद कुल 404 प्रकरणों में उपभोक्ताओं ने संपूर्ण राशि जमा कर मुकदमों से राहत पाई।

लोक अदालत में निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं, समस्त कृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू तथा 10 एचपी तक भार वाले औद्यौगिक बिजली उपभोक्ताओं को समझौता करने पर छूट की पात्रता प्रदान की गई थी। कम्पनी के महाप्रबंधक (प्रवर्तन) राजेश श्रीवास्तव के अनुसार कंपनी में सर्वाधिक राशि 68.13 लाख सतना जिले में प्राप्त हुई तथा सर्वाधिक प्रकरण 516 सतना जिले में निराकृत किए गए। उल्लेखनीय है की विगत सितंबर माह में आयोजित लोक अदालत में राशि रू. 4.22 करोड़ प्राप्त हुई थी जबकि इस लोक अदालत में 4.25 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

उपभोक्ताओं को दी गई 20 फीसदी छूट

प्रकरणों में से न्यायालयों में लंबित 1506 प्रकरणों में समझौता कर संबंधित उपभोक्ताओं ने 20 फीसदी छूट के साथ लंबित मुकदमों की कार्यवाही से निजात पाई। जबकि लोक अदालत में 3010 ऐसे प्रकरणों में भी समझौता किया गया जो न्यायालय में पंजीबद्ध नहीं पाए थे। इन प्रकरणों को प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत निराकृत कराकर उपभोक्ताओं को 30 प्रतिशत छूट के साथ न्यायालयीन कार्रवाई से मुक्ति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि लोक अदालत में निराकृत हुए धारा 126 एवं 135 के सभी प्रकरणों में संपूर्ण ब्याज राशि में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई। इस तरह वर्षों से पेन्डिंग मामले खत्म हो गए हैं।