राज्यसभा में भी पास हुए 3 आपराधिक विधेयक, शाह बोले- ‘तारीख पे तारीख’ युग का होगा अंत
तेहरान। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा ने भी गुरुवार को आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह तीन आपराधिक विधेयक पारित किए। भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित किए गए। इन तीनों विधेयक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमितशाह ने कहा कि इसके पूर्ण कार्यान्वयन के बाद एफआईआर दाखिल करने से लेकर फैसले तक पूरी प्रक्रिया आॅनलाइन होगी। गृहमंत्री ने कहा,नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन से तारीख पे तारीख युग का अंत हो जाएगा। पीड़ितों को तीन साल में न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा, तीनों विधेयकों का मकसद सजा देने के लिए नहीं, बल्कि न्याय देने के लिए है।
लोकसभा में हुआ 74% काम
लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 14वें सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 74% रही। सत्र के दौरान 14 बैठकें हुईं, जो 61 घंटे और 50 मिनट तक चलीं।
सदन में पास महत्वपूर्ण बिल-
- भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता , 2023;
- भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता , 2023;
- भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक, 2023;
- केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023
- दूरसंचार विधेयक, 2023 आदि।