2017 से 2022 तक बन गईं शहर की 28 अवैध कॉलोनियां, कुल हो गईं 224

2017 से 2022 तक बन गईं शहर की 28 अवैध कॉलोनियां, कुल हो गईं 224

जबलपुर। शहर में महज 5 सालों में ही 28 अवैध कॉलोनियां तन गई हैं। वर्ष 2016 तक इनकी संख्या 196 थी जो कि अब 224 हो चुकी हैं। अवैध कॉलोनियां तानने वाले कॉलोनाइजर अच्छे से जानते हैं कि जो कॉलोनी वे बना रहे हैं वे आगे चलकर वैध हो ही जाएंगी,कम दाम में प्लॉट या मकान मिलने के कारण लोग भी इन्हें ले लेते हैं। शासन की नीति के तहत अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यहां तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में जो आदेश था कि 2016 तक की ही अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा की सीमा बढ़ाकर 2022 तक कर दिया है। नगर निगम ने इन 28 कॉलोनी वासियों को अपने दस्तावेज और विक्रय पत्र सहित 15 दिनों में नगर निगम की कॉलोनी सेल में आवेदन करने कहा है।

5 साल में 3 बार आए आदेश

अवैध कॉलोनियों को वैध करने का सिलसिला 2018 से जारी है। जब पहली बार ये घोषणा हुई थी तो लोगों के हर्ष का ठिकाना नहीं था। दरअसल अवैध कॉलोनियों में नगर निगम या प्रशासन जन सुविधाएं नहीं देता और मकान बनाने के लिए या खरीदने के लिए बैंक भी लोन नहीं देते। ऐसे में यहां प्लॉट या मकान लेकर फं से लोगों को राहत देने शासन ने इस योजना को शुरू किया था। उस वक्त शहर में अवैध कॉलोनियों की संख्या 196 थी इनमें से 40 कॉलोनियों का सर्वे तक हो चुका था,मगर बाद में यह पूरी कवायद समाप्त कर दी गई। इसके बाद 2019,2021 में एक बार फिर अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया की घोषणा हुई मगर यह परवान न चढ़ सकी। अब इसके लिए शासन गंभीर नजर आ रहा है जिसके चलते खुद मुख्यमंत्री ने इस प्रक्रिया को तेज करने कहा है और इसके लिए अंतिम तारीख भी तय कर दी है।

ये है दिक्कत

  •  नगर निगम सड़क,नाली,प्रकाश की व्यवस्था नहीं करता। 
  • बैंक मकान बनाने के लिए लोन नहीं देते। 
  • मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी बिजली कनेक्शन नहीं देती। 
  • यहां लिए गए मकान विक्रय करने में दिक्कत होती है। 
  • बिल्डर या कॉलोनाइजर किए हुए वादे पूरे नहीं करते।

फैक्ट फाइल

  • 5 साल में बन गईं 28 अवैध कॉलोनियां शहर में
  • 2016 तक थीं 196 अवैध कॉलोनियां 
  • अब आदेश के बाद 224 अवैध कॉलोनियों का होगा उद्धार
  • 15 दिन में रहवासियों से विक्रय पत्र के साथ आवेदन मांगे गए

शहर की 2022 तक बनीं सभी अवैध कॉलोनियां जिनकी संख्या 224 है को वैध करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 दिन में सभी से अपने क्रय प्रपत्र दस्तावेज आवेदन के साथ नगर निगम के कॉलोनी सेल में संपर्क कर सकते हैं। -अजय शर्मा,कार्यपालन यंत्री,भवन शाखा,ननि।