अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर के वेतन आहरण पर रोक

ग्वालियर। जिलेभर में राजस्व मदों में 66 करोड़ की वसूली होना है लेकिन 31 अक्टूबर तक सिर्फ 4 करोड़ 4 लाख की वसूली होने से कलेक्टर अनुराग चौधरी तमतमाए हुए हैं। उन्होंने पहली फुर्सत में अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, आरआई तथा सभी पटवारियों के वेतन आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह रोक 50 फीसदी वसूली होने तक लागू रहेगी। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने जारी आदेश में कहा है कि वेतन पर लगी रोक का आदेश राजस्व वसूली के लक्ष्य के विरूद्ध 50 प्रतिशत वसूली पूर्ण होने तक जारी रहेगा। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि राजस्व वसूली राजस्व अधिकारियों के मूल कार्यों में सम्मिलित है। राजस्व वसूली में लापरवाही एवं विफलता एक गंभीर कदाचरण है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि मेरा एवं सभी राजस्व अधिकारियों-कर्मचारियों का वेतन तब तक आहरित न हो जब तक ग्वालियर जिले की राजस्व वसूली 50 प्रतिशत की पूर्ति न हो जाए। कलेक्टर श्री चौधरी ने जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को राजस्व वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर वसूली करने के निर्देश जारी किए हैं। जिले की 50 प्रतिशत राजस्व वसूली पूर्ण होने पर ही राजस्व अधिकारियों का वेतन आहरित किया जाएगा।
राजस्व अमले में खलबली : राजस्व वसूली पर कलेक्टर के सख्त रवैये को देखते हुए राजस्व अमले में खलबली है। अपर क लेक्टर से नायब तहसीलदार तक बड़े अधिकारी हैं लेकिन पटवारियों के वेतन पर रोक लगने से राजस्व अमला घबराया हुआ है। इससे पहले भी वसूली पिछड़ती रही है लेकिन इतना सख्त रवैया कभी नहीं अपनाया गया।
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