लॉकडाउन: कानून का पालन न करने पर 18360 लोगों से 42 लाख वसूले

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लॉकडाउन: कानून का पालन न करने पर 18360 लोगों से 42 लाख वसूले

ग्वालियर। कोविड-19 की महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान भी लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आए। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस द्वारा 23 मार्च 2020 से 4 जून 2020 के बीच कुल 18360 वाहन चालकों के खिलाफ 42 लाख 9 हजार 402 रुपए का जुमार्ना किया। गुरुवार को भी प्रशासनिक एवं ट्रेफिक पुलिस ने बिना मॉस्क लगाकर दुकानों पर बैठे या बाजार में घूम रहे लोगों पर जुर्माना की कार्रवाई की गई। ट्रेफिक डीएसपी नरेश अन्नोटिया ने दिनभर यह कार्रवाई की है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोविड-19 की महामारी के दौरान पूरे देश भर में लॉकडाउन था तथा ग्वालियर शहर में भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने शहर भर में सघन अभियान चलाया और इस दौरान जो भी वाहन चालक कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ जुमार्ने की कार्रवाई की गई। जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ग्वालियर पुलिस द्वारा 8हजार 668वाहन चालकों के खिलाफ 26 लाख 9 हजार रुपए के जुमार्ने की कार्रवाई की गई। वहीं लॉकडाउन के दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेड क्रॉस मद के तहत 9692 वाहन चालकों के खिलाफ 16 लाख 402 रुपए के जुमार्ने की कार्रवाई की गई। श्री सिंह ने शहर के नागरिकों से अपील की कि शासन द्वारा लागू लॉकडाउन तथा अन्य दिशा-निदेर्शों का पूर्ण पालन करें और शासन द्वारा निर्धारित समयानुसार तथा तय की गई दुकानें ही खोलें और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन करें तथा आवश्यक होने पर ही घर से निकलें व घर से मास्क लगाकर ही निकलें और कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद करें। कलेक्टर ने की सावधानी बरतने की अपील की है। कलेक्टर सिंह ने जिले के निवासियों से नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये सावधानी बरतने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि अनावश्यक रूप से लोग घर से न निकलें। घर से निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें। इसके साथ ही अपने हाथों को निरंतर धोते रहें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में न जाएं।